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शुक्रवार, 6 जुलाई 2018

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BHU में फर्जी नियुक्तियां, हाईकोर्ट ने वीसी को दिए दो महीने में फैसला लेने का निर्देश

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Untitled-design-4-4यह आदेश जसिटस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस इफाकत अली की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता व्यंकटेश सिंह, डा.अंगद कुमार सिंह एवं डा.राजीव प्रताप सिंह की अर्जियों पर सुनवाई करने के बाद दिया है.

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