इसके साथ ही इलाहााद हाईकोर्ट (Allahabad Hig Court) ने एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट को आदेश दिया है कि कोर्ट चलने लगे तो 6 माह के भीतर आपराधिक मुकदमे का निपटारा करें.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2XaZ7ZZ
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August 01, 2020 at 07:14AM
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